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इंडिया ही रहेगा देश का नाम, हम देश का नाम नहीं बदल सकते : सुप्रीम कोर्ट

देश में उठ रही देश के नाम में से इंडिया शब्द हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया हे जिसके बाद से यह साफ़ हो गया की देश को भविष्य में भी भारत व इंडिया के नाम से ही जाना जाएगा. जस्टिस बोबडे की बेंच ने यह फैसला सुनाया हे.
दिल्ली निवासी याचिका करता ने अपनी याचिका में कहा था की इंडिया शब्द में देश  की गुलामी की  भयानक दर्द की तस्वीर झलकती हे जिसे बदल कर "भारत" या "हिन्दुस्तान" रखा जाए.इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बोबडे ने कहा की संविधान में साफ़ कहा गया हे की इंडिया ही भारत हे (इंडिया ही भारत ) तो आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर आपको फिर भी कोई आपत्ति हे तो आप देश के गृह मंत्रालय में अपनी याचिका भेज सकते हे.
जिसके बाद याचिका करता के वकील ने कई दलीले पेश की व कहा की सदियों से सभी भारतीय भारत माता की जय का नारा लगाते आ रहे हे व सविधान निर्माण के दौरान भी कई सदस्यों ने देश का नाम इंडिया रखने पर एतराज जताया था और तो और पुराणों में भी देश को भारत के नाम से ही दर्शाया गया हे. तमाम दलीलों को कोर्ट ने दरकिनार करते हुए मामले को ख़ारिज कर दिया हे जिसके बाद कई लोग सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते दिखे. 

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