कन्हैया लाल हत्याकांड ( उदयपुर ) में आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ़ बबला को मिली ज़मानत
बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड में दो आरोपीयो की और से जमानत याचिका लगाई गई थी गत 24 अगस्त को नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी(एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए एक आरोपी जावेद की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी परन्तु आज नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी(एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी फ़रहाद मोहम्मद की याचिका पर फेसला सुनाते हुए उसकी ज़मानत अर्ज़ी क़बूल कर ली जिसपर ईएनआई की तरफ़ से विरोध किया गया ।
हालाँकि फ़रहाद के वकील अखिल चौधरी की तरफ़ से दलील दी गई थी की कन्हैया लाल हत्याकांड के 20 दिनों के बाद फ़रहाद उर्फ़ बबला को एन आई ए की टीम ने गिरफ़्तार किया गया था जबकि एन आई ए की चार्जशीट में फ़रहाद का नाम मोजूद नहीं है और फ़रहाद के घर से जिस हथियार की बरामदगी की गई थी वो बिना धार वाली एक तलवार थी क्योंकि फ़रहाद हेंडिक्राफ़्ट का काम करता है तो उस पर मीना कारी का काम करने के लिए उसके घर पर लाया था जिस पर आर्म्स एक्ट की धारा लागू नहीं होती है ।
एन आई ए की टीम ने कोर्ट में कहा कि फ़रहाद मोहम्मद उर्फ़ बबला ने नूपुर शर्मा के बयान के बाद जब उदयपुर कोलेक्ट्रीके बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया था उसमे भड़काऊ नारे लगाए थे जिस पर आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह विरोध प्रदर्शन समुदाय विशेष के लोगो में किया था जो की फ़रहाद के द्वारा पूर्व में आयोजित नहीं था और इससे पूर्व फ़रहाद पर तीन मुक़दमे चालू थे पर उनके भी वह बरी हो चुका है ।
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