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3 बैंको के 5448 करोड़ रूपए 21 दिन में चुकाने होंगे अनिल अम्बानी को

रिलाएंस ए दी जी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अम्बानी को लन्दन की एक कोर्ट ने बैंको से बकाया चल रहे लोन की राशि क चुकाने को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया हे इन सभी जारी लोन की पिछले कुछ समय से ब्याज राशि तक रिलाइंस ग्रुप की और से जमा नहीं कराई गयी थी जिसके बाद बैंको ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसपे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अनिल अम्बानी को बकाया राशि मय ब्याज के साथ चुकाने के आदेश दिए हे.

रिलाइंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अम्बानी की इन लोन पर पर्स नल गारंटी थी जिसकी वजह से कोर्ट के द्वारा 21 दिन मे 5448 करोड़ रूपए चुकाने का आदेश दिया हे, जिसके बाद अनिल अम्बानी की और से उनके प्रवक्ता ने कहा हे की चीनी बैंको से लिए गए इस लोन पर अनिल अम्बानी ने गारंटी नहीं दी थी मगर कोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द इस बकाया राशि को जमा करा दिया जाएगा.        

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